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Tuesday, 19 June 2018

Indian news

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई</strong>: पूर्व मीडिया व्यवसायी पीटर मुखर्जी अपनी पत्नी इंद्राणी को तलाक देने के लिए राजी हो गए हैं. इंद्राणी शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी हैं. हत्या मामले में इंद्राणी की वकील ने मुंबई में अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि तलाक की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि दोनों जेल में हैं.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा , ‘‘हमें पीटर के वकील से पंजीकृत डाक के माध्यम से जवाब मिला है और परस्पर सहमति से वे तलाक देने के लिए राजी हो गए हैं.’’ पीटर मुखर्जी के एक वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि इंद्राणी के नोटिस पर जवाब भेज दिया गया है और ‘‘तलाक की शर्तों पर हम काम कर रहे हैं.’’</p> <p style="text-align: justify;">अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप झेल रही इंद्राणी मुखर्जी ने बीते दिनों सीबीआई की विशेष अदालत को सूचित किया कि वह पूर्व मीडिया मुगल पीटर मुखर्जी को तलाक देने के लिए परिवार अदालत जाना चाहती हैं और अपनी संपत्ति परमार्थ दान करने के लिए ‘विरासत’ बदलना चाहती हैं.</p> <p style="text-align: justify;">शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी भी सह-आरोपी हैं. विशेष सीबीआई अदालत में इंद्राणी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना पर ही आरोप तय हुआ था. विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने सुनवायी के लिए एक फरवरी की तारीख तय की थी.</p> <p style="text-align: justify;">इंद्राणी ने मौखिक आवेदन करके विशेष अदालत से बांद्रा के परिवार अदालत जाने और पीटर मुखर्जी के साथ तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था. उन्होंने न्यायाधीश को मौखिक सूचना दी कि वह अपना ‘वसीयत’ बदलना चाहती हैं और पारिवारिक संपत्ति में अपने हिस्सा परमार्थ संगठनों को दान करना चाहती हूं.</p> <p style="text-align: justify;">न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि इंद्राणी को तलाक का मामला दायर करने या वसीयत बदलने के लिए विशेष अदालत के अनुमति की जरूरत नहीं है और वह स्वयं फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. पीटर भी अदालत में पेश हुए थे. लेकिन उन्होंने इंद्राणी से बातचीत नहीं की और नाहीं कोई दुआ-सलाम हुआ. इंद्राणी के पूर्व पति खन्ना भी अदालत में मौजूद थे. शीना बोरा की 24 अप्रैल, 2012 को हत्या कर उसका शव जला दिया गया था.</p>

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