<p style="text-align: justify;"><strong>चेन्नई:</strong> आयकर की सही जानकारी ना देने के आरोप में आयकर विभाग ने चिदंबरम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है. जिसमें उन्हें अभियोग चलाने की मंजूरी के आदेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को शिकायत की प्रति सौंपने के अंतरिम फैसले को चुनौती दी गई है. बता दें कि चिदंबरम के परिवार के सदस्यों पर आयकर रिटर्न में विदेश की कुछ संपत्तियों का खुलासा नहीं करने का आरोप है.</p> <p style="text-align: justify;">एक दूसरे घटनाक्रम में विभाग ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ती, पुत्रवधू श्रीनिधि और एक फर्म की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है. जिसमें साल 2016-17 के आयकर रिटर्न में संपत्तियों का खुलासा नहीं करने के लिए एक कोर्ट में बीती 11 मई को दायर शिकायतों को चुनौती दी गई है.</p> <p style="text-align: justify;">विभाग ने याचिकाकर्ताओं ने ब्रिटेन के कैंब्रिज में संपत्ति और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में कुछ निवेश का खुलासा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू की है.</p> <p style="text-align: justify;">बीते 12 जून को अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जज पी टी आशा की पीठ ने आयकर विभाग को निर्देश दिया था कि वो काला धन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के आदेश दें. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से दायर शिकायत की प्रतियां उन्हें सौंपे.</p>
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Tuesday, 19 June 2018
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